Parivahan Website Driving License 2025: Driving licence एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। driving licence वाहन चालकों को रास्तों और महामार्गो पर वाहन चलाने की परमिशन देता है। जी हां, यदि किसी वाहन चालक के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ऐसे में वाहन चालक के ऊपर सरकारी कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसे में प्रत्येक वाहन चालक के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि आपके पास में भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना बना रहे हैं तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आज के इसलिए लेख में हम आपको परिवहन विभाग की आधिकारीक वेबसाइट parivahan.gov.in की मदद से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका बताने वाले हैं ताकि आप भारत की सड़कों या राजमार्ग पर बिना किसी असुविधा के वाहन चला सकें।
Driving license 2025 : Parivahan विभाग की ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा
जैसा कि हमने आपको बताया प्रत्येक वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। इसी बात को सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार और परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले परिवहन विभाग द्वारा उम्मीदवार के विशेष टेस्ट गठित किए जाते हैं जिससे यह आंकलन किया जाता है कि वाहन चालक ,वाहन चलाने में पूरी तरह से सक्षम है और उनकी वजह से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी।
Driving licence बनाने के लिए भारत सरकार और परिवहन विभाग द्वारा एक पूरी प्रक्रिया गठित की जाती है जिसके अंतर्गत ही प्रत्येक दावेदार को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाता है । इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न चरण प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जाती हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक टेस्ट , आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज , आवेदन शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रकार इत्यादि कारकों को ध्यान में रखा जाता है और इन सभी का पालन करने के पश्चात ही उम्मीदवार को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाता है।
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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के मुख्यत दो प्रकार होते हैं, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस: यह एक अस्थायी दस्तावेज होता है जिसकी वैलिडिटी की केवल 6 महीने की होती है। इन 6 महीने के भीतर उम्मीदवार को अपनी गाड़ी पर लर्निंग का चिन्ह लगाते हुए गाड़ी चलाना सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि इसके बाद उम्मीदवार परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सके । लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी पड़ती है।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस : परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा जरूरी दस्तावेज होता है जिसको प्राप्त करने के पश्चात ही आप भारत की सड़कों और राजमार्ग पर गाड़ी चला सकते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अलग-अलग मोटर गाड़ियों के लिए अलग-अलग होता है जैसे दोपहिया ,चौपाहिया, बड़ी गाड़ियां, यूटिलिटी गाड़ियां ,ट्रांसपोर्ट व्हीकल इत्यादि । भारत सरकार और परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब parivahan.gov.in जैसी वेबसाइट भी तैयार कर दी गई है ताकि उम्मीदवार इसी वेबसाइट के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सके।
Eligibility Criteria for Parivahan Website Driving License 2025
बता दे लाइसेंस बनाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड देखे जाते हैं
- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है।
- उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना आवश्यक है ।
- ड्राइविंग लाइसेंस में शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं देखी जाती हालांकि जरूरी साइन और संकेत पढ़ने के लिए उम्मीदवार को ट्रेन किया जाता है।
- ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला उम्मीदवार भारत का नागरिक होना जरूरी है ।
- यदि उम्मीदवार नेपाल, तिब्बत का अप्रवासी भारतीय है तो उसके पास में जरूरी दस्तावेज होने आवश्यक है।
- परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्मीदवार के पास में लर्निंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
Benefits of making a Driving License
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के निम्नलिखित फायदे प्रत्येक वाहन चालक को देखने के लिए मिलते हैं
- ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से वाहन चालक बिना किसी असुविधा के सड़कों और राज्य मार्गों पर गाड़ियां चल सकते हैं।
- वाहन चालक के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होने की वजह से आपदा के समय सरकार वाहन चालकों की मदद कर सकती है।
- वहीं प्रत्येक वाहन चालक के पास में एक रजिस्टर ड्राइविंग लाइसेंस होने की वजह से गाड़ियों की अवैध खरीद फरोख्त और धांधली भी रोकी जा सकती है।
- उपयुक्त और उचित पत्र को ड्राइविंग लाइसेंस देने की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा रहा है और अन्य वाहन चालक आत्मविश्वास से गाड़ी चला पा रहे हैं।
- वही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद उम्मीदवार ड्राइविंग से जुड़े विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी रोजगार भी हासिल कर सकता है।
Documents required for making a Driving License
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक होते हैं
- उम्मीदवार का जन्म प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार का निवास प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार का फिटनेस सर्टिफिकेट
- उम्मीदवार के लर्निंग लाइसेंस की कॉपी
- उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज फोटो
- उम्मीदवार के ब्लड ग्रुप की जानकारी
- उम्मीदवार का वैध मोबाइल नंबर
- उम्मीदवार की वैध ईमेल आईडी
How to apply for driving license from the official website of Parivahan Vibhag
परिवहन विभाग से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार निम्नलिखित चरण प्रक्रिया फॉलो कर सकता है:
Application process for making learning license
- परिवहन विभाग से लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा।

- इस आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को ऑनलाइन सर्विस के विकल्प पर क्लिक कर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का चयन करना होगा ।

- इसके बाद उम्मीदवार को अपने राज्य का चयन कर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।

- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक को आवेदन फार्म सावधानीपूर्वक भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगें।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और उपलब्ध कराई गई रसीद अपने पास सुरक्षित रखती होगी।
Application process for making permanent driving license
- परिवहन विभाग से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा ।
- इस आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को यहां अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने एक आवेदन फॉर्म आ जाता है।
- आवेदक को इस आवेदन फार्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा और मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा ।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद उम्मीदवार को नज़दीकी RTO केंद्र में जाकर बताई गई तिथि और समय के भीतर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
इसके बाद उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवार को पोस्टल विभाग के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाता है।
निष्कर्ष
इस प्रकार वे सभी उम्मीदवार जो परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं वह आज ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और लर्निंग लाइसेंस से लेकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु आवेदन कर ड्राइविंग लाइसेंस जैसा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।