Pension Revision Circular 2024: देशभर में New Pension और Old Pension के गहराए हुए मुद्दे के बीच हाल ही में पेंशनर्स के लिए एक राहत की खबर केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। यह नई खबर उन सभी पेंशनर्स के लिए है जो 2006 से पहले रिटायर हुए हैं। पाठकों की जानकारी के लिए बता दे अब तक पेंशनर्स को पूरी pension पाने के लिए सरकारी नियमों के अनुसार 33 वर्ष की सेवा पूरी करने का प्रावधान निर्धारित किया गया था । परंतु सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया है। और अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकारी महकमें में पूरी पेंशन पाने के लिए 33 वर्ष की सेवा पूरी करना जरूरी नहीं है । अर्थात वे सभी कर्मचारी जो 33 वर्ष से कम समय के लिए भी सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं और उनका 2006 से पहले रिटायरमेंट हो चुका है अब उन्हें भी न्यूनतम 50 फ़ीसदी वेतन जितनी पेंशन (Pension Revision Circular 2024) उपलब्ध करवाई जाएगी।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 2006 से पहले रिटायर हो चुके पेंशनर्स को उनके कार्यकाल के आधार पर ही pension उपलब्ध कराई जा रही थी । परंतु अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। अब पूरी पेंशन पाने के लिए 33 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने का प्रावधान सरकार द्वारा हटा दिया गया है। अब कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात यदि सेवानिवृत्ति लेते हैं तो उन्हें भी मूल वेतन का 50% जितना पेंशन (Pension Revision Circular 2024) पाने का अधिकार होगा।
Pension Revision Circular 2024: 33 साल के कार्यकाल का नियम हटा
जैसा कि हमने आपको बताया 2006 से पहले भी जो पेंशनर रिटायर हुए थे उनके लिए 33 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था। यदि किसी कारण वर्ष कर्मचारी 33 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाया तो उसे पूरी पेंशन का फायदा नहीं दिया जा रहा था । ऐसे में वे सभी कर्मचारी जो 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं परंतु उन्होंने 33 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया ऐसे कर्मचारी केंद्र सरकार से काफी समय से इस बात का विरोध जाता रहे थे कि उन्हें भी पूरी Pension मिलने का हक है।
इन्हीं कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने आखिरकार कार्यकाल को 33 साल से घटकर 10 साल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात वे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो अब कम से कम 10 साल तक सरकारी महकमें कार्यकाल पूरा करते हैं उन्हें पूरी पेंशन का लाभ (Pension Revision Circular 2024) दिया जाएगा।
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न्यूनतम 10 साल काम क़रने पर भी दी जाएगी पूरी पेंशन
Pension की गणना के आधार पर वे सभी कर्मचारी जो 2006 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें जितने भी साल की सेवा सरकारी विभाग में की उन्हें उसी का अनुपात अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में ही दिया जाएगा । परंतु अब से पहले कर्मचारियों ने जितने साल सरकारी महकमें में कार्यकाल पूरा किया है उन्हें उसी के अनुपात पर पेंशन मिल रही थी ।
अर्थात यदि किसी कर्मचारी ने 20 साल सरकारी विभागों में काम किया है तो उन्हें 20 साल के अनुपात की ही पेंशन दी जा रही थी। अथवा जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी की है उन्हें 25 साल की अनुपात में ही पेंशन का लाभ दिया जा रहा था । परंतु अब इस नियम को हटाकर 10 साल कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। और वे सारे कर्मचारी जो कम से कम 10 साल का कार्यकाल सरकारी विभाग में पूरा करते हैं उन्हें 50% पेंशन के रूप में दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
अब पेंशन मिलेगी अंतिम वेतन की 50% के अनुपात में
हालांकि यह फैसला लेने में केंद्र सरकार ने काफी लंबा समय लगा दिया है। पेंशन भोगियों ने इस बात को लेकर कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आखिरकार इस पेंशन स्कीम को भेदभाव वाली Pension Scheme करार दे दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पारित कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों के अनुसार वे सारे कर्मचारी दो 2006 के पहले रिटायर हुए हैं और जो 2006 के बाद रिटायर हुए उन सभी की पेंशन को एक समान कर देना अनिवार्य (Pension Revision Circular 2024) कर दिया गया है । अर्थात अब 2006 के पहले और 2006 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% का अनुपात ही Pension के रूप में दिया जाएगा।
New Pension Scheme और Old Pension Scheme को लेकर भी कर्मचारी वैसे ही काफी रूष्ट दिखाई दे रहे हैं । ऐसे में 2006 के पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए यह काफी राहत भरी खबर साबित हो रही है ।जहां 2006 के पहले और 2006 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब उनके वेतन कार्यकाल के अनुसार नहीं बल्कि उनके अंतिम वेतन राशि के 50% के अनुपात में ही Pension दी जाएगी ।
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निष्कर्ष: Pension Revision Circular 2024
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में केंद्र सरकार को हिदायत दी गई है कि वह जल्द से जल्द इस नये प्रस्ताव को पारित करे और नए नियमों के अनुसार पेंशन के रूप में कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन के 50% के अनुसार ही pension उपलब्ध करवाये। वे सारे पेंशन भोगी जिन्होंने अभी तक इसका फायदा नहीं मिल रहा है वह सभी जल्द से जल्द नजदीकी पेंशन कार्यालय में इस बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं अथवा Pensioners Portal पर भी इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।