PM CARES: पीएम मोदी ने बच्चों के लिए प्रति माह 4,000 रुपये की घोषणा, इस तरह भरें आवेदन फॉर्म

PM CARES: केंद्र सरकार और महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का संचालन किया जा रहा है। इस PM CARES Scheme को मूलतः कॉविड 19 महामारी के पश्चात देश भर में लागू किया गया था ,जिसमें अब तक निर्बाध रूप से अनुदान दिया जा रहा है। Pradhan Mantri Cares for Children Scheme (PM CARES) के अंतर्गत वे सभी बच्चे जिन्होंने कोविड 19 के दौरान अपने माता-पिता में से किसी एक को अथवा दोनों को ही खो दिया है उन सभी को योजना का लाभ दिया जा रहा है ।

इस PM CARES Yojana के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अनाथ बच्चों को आर्थिक सुविधा प्रदान की जा सके वहीं उन्हें पर्याप्त शिक्षा सुविधा और अन्य पालन पोषण की सुविधा दी जा सके। PM Cares for Children Scheme 2024 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आपातकालीन कोष तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत पीएम कैसे फंड योजना को फंडिंग दी जा रही है इस PM CARES के अंतर्गत अनाथ बच्चों को दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है । वहीं इस स्कीम का पूरा कार्य भार महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा संभाल जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्य और जिला प्रशासन द्वारा अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभार्थी घोषित किया जा रहा है और उन्हें आर्थिक सहायता और शिक्षा सुविधा प्रदान की जा रही है।

PM CARES for children’s scheme

जैसा की हमने आपको बताया Prime Minister’s Children Care Fund की शुरुआत 2021 में कोविड के दौरान की गई थी । इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। PM CARES के माध्यम से वे सभी बच्चे जो कक्षा 1 ली से 12वीं के बीच अध्यनरत है और यदि कोविड 19 के दौरान उन बच्चों में ने अपने माता-पिता या किसी एक को खो दिया है तो उन सभी बच्चों को बिना किसी जाति धर्म लिंग और स्थान के भेदभाव के 23 वर्ष की आयु तक लाभार्थी घोषित किया जा रहा है । इस PM CARES के अंतर्गत अनाथ बच्चों को स्वास्थ्य बीमा ,शिक्षा सुविधा ,विभिन्न स्कॉलरशिप ,मासिक वजीफा वही 23 वर्ष का होने पर एकमुश्त राशि भी प्रदान की जा रही है।

PM CARES के लाभ

Pradhan Mantri Care for Children Scheme के निम्नलिखित लाभ बच्चों को दिए जा रहे हैं

  •  इस योजना के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।
  • वहीं 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चों को प्रत्येक महीने मासिक वजीफा भी दिया जा रहा है।
  •  इसके साथ ही बच्चों को 23 वर्ष की आयु का होने पर 10 लाख की एकमुश्त  राशि भी प्रदान की जा रही है।
  •  इस योजना के अंतर्गत बच्चों को भोजन और आवास हेतु सहायता भी प्रदान की जा रही है।
  •  योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता-पिता में से किसी एक को अथवा दोनों को ही खो दिया है और इनका पालन पोषण करने के लिए कोई भी नहीं है तो ऐसे बच्चों को बाल केंद्रों में देखभाल के लिए सौंपा जा रहा है ।

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  • वहीं 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिनके परिवार या रिश्तेदार इन्हें साथ में नहीं रखना चाहते उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अन्य विद्यालयों में दाखिला उपलब्ध कराया जा रहा है।
  •  वहीं विभिन्न एनजीओ द्वारा भी इन बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था की जा रही है।
  •  इसके अलावा कम आयु वाले बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से सहायता प्रदान की जा रही है और उनके भरण पोषण टीकाकरण स्वास्थ्य जांच की ज़रूरतें भी पूरी की जा रही है।

Benefits of Pradhan Mantri Care for Children Scheme

प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मिलने वाले लाभ

  •  प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जा रहा है।
  •  उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक  भी दी जा रही है।
  •  इसके अलावा इन बच्चों की 12वीं तक की संपूर्ण फीस भी माफ की जा रही है।
  •  इसके अलावा इन बच्चों को आईटीआई के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश भी प्रदान किया जा रहा है और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है।

PM CARES में 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है ।
  • जिसके अंतर्गत छात्रों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ,एकलव्य मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है ।
  • इसके साथ ही छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए सीसीई और अन्य जगहों पर आवास की व्यवस्था की जा रही है।
  •  वहीं बच्चों को RTI मानदंडों के अनुसार निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है।

PM CARES Scholarship

  •  प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक चयनित छात्र को प्रतिवर्ष 20000 रुपए तक का लाभ दिया जा रहा है ।
  • इसके अलावा 18 वर्ष की आयु के पश्चात प्रत्येक छात्रों को ₹1000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जा रहा है ।
  • वहीं हर चयनित  छात्र को ₹8000 का शैक्षणिक भत्ता और पुस्तक तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के लिए अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

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PM CARES Fund Eligibility

प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन  स्कीम के अंतर्गत छात्रों को निम्नलिखित पात्रता मापदंड जाँचने होंगे

  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को दिया जा रहा है जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड-19 में खो दिया ।
  • इस योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार के माता-पिता दोनों ही कोविड में मृत होने आवश्यक है  अथवा दोनों में से किसी एक की मृत्यु कोविड की वजह से होनी जरूरी है।
  •  इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही योजना का लाभार्थी घोषित किया जाता है ।
  • योजना में केवल उन्हीं बच्चों को लाभार्थी घोषित किया जाता है जो भारतीय नागरिकता वाले बच्चे हैं।
  •  योजना के अंतर्गत बच्चों के पास में निवास प्रमाण पत्र ,अभिभावकों का मृत्यु प्रमाण पत्र,कोविड 19 महामारी प्रमाण  होना जरूरी है।

Pradhan Mantri PM Cares for Children Scheme 2024 Application Process

Pradhan Mantri PM Care for Children Yojana के अंतर्गत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित चरण दर चरण प्रक्रिया फॉलो करनी होगी

  • सबसे पहले अभिभावक को या बच्चों के गार्जियन या  बच्चों को स्वयं पीएम केयर फ़ॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करना होगा।
  •  पंजीकरण के पश्चात उम्मीदवार के सामने PM CARES Online Application Form आ जाता है उम्मीदवार को  इस आवेदन पत्र को सावधानी पूरा भरना होगा और मांगे गए सारे दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
  •  इसके पश्चात उम्मीदवार को मृत्यु का कारण और मृत अभिभावक की कोविड-19 की रिपोर्ट भी स्कैन कर अपलोड करनी होगी ।
  • इसके पश्चात बच्चों को अपना पहचान प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड ,जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि जमा करने होंगे
  • इसके पश्चात आवेदक को आवेदन फार्म को सबमिट कर देना होगा।
  •  आवेदक द्वारा सबमिट किए गए PM CARES Application Form का सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट या बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया जाता है और सारे तथ्यों की पुष्टि होने के बाद आवेदक को इस योजना का लाभार्थी घोषित किया जाता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार वे सभी बच्चे अथवा अभिभावक जो कोविड-19 की महामारी के शिकार हो चुके हैं वह सभी Pradhan Mantri Care for Children Scheme 2024 के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और इस PM Cares का लाभ उठाकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

Bharti Axa

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  • Vijayan Samantha

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