RTE Admission 2024 New Guidelines: Right to education RTE के अंतर्गत दाखिला प्राप्त करने वाले हजारों बच्चे अब आरटीई के नए नियमों के अंतर्गत वर्ष 2024 में दाखिले से वंचित रह जाएंगे । Right to education RTE के अंतर्गत कुछ समय पहले ही नियमों में बदलाव किया गया था, जिसमें नर्सरी से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए विशेष नियम बनाए गए थे जिसमें आयु पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था । पाठकों की जानकारी के लिए बता दे RTE के अंतर्गत कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 6 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक कर दी गई है ।ऐसे में वे सभी बच्चे जो 6 साल से कम आयु के हैं उन सभी को कक्षा पहली में अब इस साल प्रवेश नहीं मिलेगा।
RTE Admission 2024 New Guidelines: राइट टू एजुकेशन RTE के अंतर्गत अपने बच्चों का दाखिला करवाने वाले अभिभावकों के लिए बहुत ही निराशाजनक खबर सामने आ रही है Right to education RTE को लेकर निजी विद्यालयों में 2024-25 के अंतर्गत निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस प्रवेश की अंतिम तिथि 29 अप्रैल निर्धारित की गई है। परंतु नए नियमों (RTE Admission 2024 New Guidelines) के वजह से कई बच्चे अब स्कूल में दाखिला लेने से वंचित हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया Right to education के अंतर्गत अब पहली कक्षा में बच्चों की दाखिला की न्यूनतम आयु 6 साल निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में वे सभी बच्चे जो 6 साल से छोटे हैं परंतु अपनी मोंटसरी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं और कक्षा पहली में दाखिला लेना चाहते हैं ऐसे सारे बच्चे अब गैर सरकारी विद्यालयों में दाखिला नहीं ले पाएंगे।
RTE Admission 2024 New Guidelines: नई शिक्षा नीति में आयु सीमा के बदले नियम
संपूर्ण देश में new education policy के अंतर्गत आयु सीमा को लेकर RTE Admission 2024 New Guidelines बना दी गई हैं। इस नई गाइडलाइन के अंतर्गत नियम निजी स्कूलों के प्रवेश के लिए जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत निजी स्कूलों को भी RTE Admission 2024 के अंतर्गत इन सारे नियमों को स्वीकारना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं Right to education RTE के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलवाया जाता है। Right to education के अंतर्गत प्रत्येक निजी स्कूल 25 प्रतिशत सीट अंडरप्रिविलेज बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती है जिसके अंतर्गत उन्हें बिना शुल्क के निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाता है । वर्ष 2024 के अंतर्गत निजी स्कूलों के लिए RTE द्वारा RTE Admission 2024 New Guidelines जारी किए गए हैं जिसमें 6 साल से कम आयु के बच्चों को अब पहली कक्षा में दाखिला देना नियम के विरुद्ध माना जाएगा।
इस RTE Admission 2024 New Guidelines के अंतर्गत बच्चों की आयु की गणना 31 जुलाई से तय की जाएगी ।वऐसे में वे सभी बच्चे जो 31 जुलाई तक 6 वर्ष के हो जाते हैं उन सभी को निजी स्कूलों में कक्षा पहली में दाखिला दिया जाएगा । नर्सरी कक्षा के लिए बच्चों की आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम होनी चाहिए । वही कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चों की आयु 6 साल से अधिक और 7 साल से कम होनी तय की गई है।
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RTE के अंतर्गत अब 12 वीं तक होगी निशुल्क पढाई
पाठको की जानकारी के लिए बता दे RTE के अंतर्गत अब तक केवल 8 वीं कक्षा तक की बच्चों की निशुल्क पढ़ाई होती थी, परंतु वर्ष 2024 से अब कक्षा 12वीं तक के लिए निशुल्क पढ़ाई का प्रावधान लागू कर दिया गया है। वे सभी अभिभावक जो अपने बच्चों का दाखिला RTE Admission के अंतर्गत करना चाहते हैं और जिनका नाम स्कूलों की सूची में आ चुका है वह 29 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।
पूरी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों को 8 मई तक स्कूलों में दस्तावेज रिपोर्ट कर देने हैं और विद्यालय द्वारा 15 मई तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी । इस पूरी प्रक्रिया में यदि अभिभावक समय पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया करने से चूक जाता है तो अभिभावकों के बच्चों के दाखिला भी टल सकता है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दे पिछले साल तक RTE Act के अंतर्गत प्रवेश के दौरान ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही थी ।
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आरटीई के अंतर्गत प्री प्राइमरी से लेकर पहली कक्षा के लिए सभी आयु के बच्चों को प्रवेश दे दिया जाता था। परंतु इस बार आयु सीमा का नियम लागू होने की वजह से प्री प्राइमरी से लेकर एंट्री लेवल के प्रवेश के दौरान बच्चों को RTE के अंतर्गत निशुल्क निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया में संकट का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अब वह सारे बच्चे जो 4 साल से अधिक और 6 साल से काम की आयु के हैं उनका प्रवेश RTE के अंतर्गत निजी विद्यालयों में नहीं हो पायेगा।
निष्कर्ष: RTE Admission 2024 New Guidelines
इस बात को देखते हुए कई सारे अभिभावकों ने स्कूलों से तथा शिक्षा विभाग से मांग की है कि इन नियमों को थोड़ा लचीला बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । हालांकि अब तक शिक्षा विभाग द्वारा इस बारे में किसी प्रकार की कोई अधिकारी घोषणा नहीं की गई है । परंतु यह पूरा मामला निदेशालय स्तर का है यदि किसी प्रकार का कोई समाधान निकाला गया तो निश्चित रूप से ही कई सारे बच्चों को इस सुविधा का लाभ जरूर मिलेगा।