1st Class Admission Age Limit 2024: CM से मिली मंजूरी! स्कूल एडमिशन की आयु सीमा में मिली छूट, फैसले को हरी झंडी

1st Class Admission Age Limit 2024: उत्तराखंड में काफी लंबे समय से स्कूल एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हर साल नए सत्र के शुरू होते ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। ऐसे में इस वर्ष नई एजुकेशन पॉलिसी (New Education Policy) के अंतर्गत कक्षा पहली में दाखिले की आयु का निर्धारण होने के पश्चात वे सभी अभिभावक चिंता में थे जिनके बच्चों ने नर्सरी एलकेजी और यूकेजी काफी कम आयु में ही पास कर ली है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि  पूरे भारत में अब कक्षा पहली में दाखिला लेने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 6 साल (1st Class Admission Age Limit 2024) कर दी गई है।  6 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा।

इस 1st Class Admission Age Limit 2024 नए फैसले के लागू होते ही वे सभी अभिभावक चिंता में थे जिनके बच्चों ने नर्सरी एलकेजी और यूकेजी कक्षा को कम आयु में ही पास कर लिया है ऐसे में अब उनके बच्चे कक्षा पहली में किस प्रकार दाखिला लेकर इसी बात से अभिभावक चिंतित थे परंतु हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एडमिशन में रियायत देने का फैसला ले लिया है।

CM धामी ने दी फैसले 1st Class Admission Age Limit 2024 को हरी झंडी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रस्ताव पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कक्षा पहली में दाखिला के लिए उम्र की रियायत देने हेतु शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है । संपूर्ण उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने की वजह से इस प्रस्ताव को पारित करने हेतु निर्वाचन आयोग से अनुमति भी ले ली गई है।

जानकारी के लिए बता दें भारत में लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो चुका है ऐसे में कोई भी पार्टी किसी भी फैसले को लागू नहीं कर सकती ।इसीलिए उत्तराखंड में दाखिले की ड्रिल शुरू हो चुकी है जिसको देखते हुए निर्वाचन आयोग से स्पेशल अनुमति लेकर इस फैसले को संपूर्ण उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है।

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6 साल से कम आयु के बच्चों को भी मिलेगा 1ली कक्षा में दाखिला

उत्तराखंड शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस फैसले के माध्यम से अब संपूर्ण उत्तराखंड में 6 साल से कम आयु के बच्चों को भी पहली कक्षा में दाखिला (1st Class Admission Age Limit 2024) मिलेगा। इस नए फैसले के लागू होते ही उन सभी अभिभावकों ने राहत की सांस ले ली है जिनके बच्चों ने नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षा कम आयु में ही पास कर ली थी। अब वर्तमान शैक्षिक सत्र में 6 साल से कम आयु की बाध्यता नहीं मानी जाएगी और अब अभी 6 साल से कम आयु के बच्चे भी पहली कक्षा में दाखिला ले पाएंगे।

पाठकों की जानकारी के लिए बता दें पिछले वर्ष 2023 में राज्य सरकार और शिक्षा मंत्रालय उन्हें केंद्र सरकार के मानकों को मानते हुए संपूर्ण राज्यों में कक्षावार दाखिला देने की आयु सीमा (1st Class Admission Age Limit 2024) तय कर दी थी, जिसमें कक्षा पहली के लिए छात्र का 6 साल पूरे हो करना जरूरी था । परंतु उत्तराखंड सरकार ने अब आयु में रियायत देने का फैसला कर लिया है जिससे कि 6 साल से कम आयु के बच्चों को भी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा।

NEP के नए बदलावों को मानना हुआ अनिवार्य

जैसा कि हम सब जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ नए निर्णय सरकार द्वारा लागू किए गए थे जिसकी वजह से उत्तराखंड के कई छोटी उम्र के छात्रों के एडमिशन पर संकट आ गया था, जिसको देखते हुए कुछ समय पहले ही dga शिक्षा बंशीधर तिवारी ने आयु सीमा में रियायत देने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था । सरकार ने हाल ही में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है । इसके साथ ही सरकार ने RTE Act के अंतर्गत पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है ।

अब उत्तराखंड के हर स्कूल को आईटी एक्ट में पंजीकरण करना होगा। जानकारी के लिए बता दें स्कूल भले ही 2009 से पहले का स्कूल हो या बाद का दोनों ही स्थितियों में स्कूलों में को आरटीई के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है । वहीं हर तीसरे और पांचवें साल इस मान्यता को रिन्यू भी करना होगा। अगर किसी स्कूल ने इस नियम को नहीं माना तो उन स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा।

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निजी स्कूल नही बेचेंगे कैंपस में किताबें

इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों को लेकर एक नया निर्णय भी जारी किया है। उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा है कि स्कूल अब अपने कैंपस में किताबें और कॉपियां नहीं बेच सकते । स्कूलों को एडमिशन के वक्त फीस ढांचे और भविष्य में बढ़ने वाली फीस के बारे में अभिभावकों को पहले से ही बताना होगा और और यदि स्कूल भविष्य में फीस में बदलाव करने वाली है तो उसके बारे में भी अभिभावकों को पहले से ही सूचित करना होगा। प्राइवेट स्कूलों की शिकायत और समस्याओं का संज्ञान लेते हुए विभिन्न प्रकार के निर्णय हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए गए हैं।

निजी स्कूलों को फीस की भी देनी होगी सारी जानकारी

 जानकारी के लिए बता दें उत्तराखंड के कई अभिभावकों ने  निजी स्कूलों द्वारा बढ़ती हुई फीस को लेकर चिंता जाहिर की थी । वहीं कैंपस में बिकने वाले कॉपी किताबों के बढ़ते हुए खर्च को देखकर भी अभिभावकों ने अपनी समस्या शिक्षा विभाग के सामने रखी थी जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग और उत्तराखंड सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय स्कूलों के लिए भी लागू किए हैं जिनका पालन करना प्रत्येक स्कूल के लिए अनिवार्य है।

निष्कर्ष: 1st Class Admission Age Limit 2024

इस प्रकार नए शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में विभिन्न प्रकार के नए निर्णय को लागू करने के साथ-साथ अब अभिभावकों की चिंता का निदान भी उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। अब अभिभावक अपने 6 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला भी कक्षा पहली में करवा सकते हैं जिसके लिए अभिभावकों को स्कूलों में जाकर विस्तृत जानकारी हासिल करनी होगी और दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।

bhartiaxa

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